SC Order: स्कूल-कॉलेज और अस्पतालों से हटें आवारा कुत्ते, नसबंदी कर शेल्टर होम में रखें

नई दिल्ली।

SC Order: देशभर में बढ़ते आवारा कुत्तों के हमलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों और नगर निकायों को आदेश दिया है कि स्कूल, कॉलेज और अस्पताल परिसरों से आवारा कुत्तों को तत्काल हटाया जाए।

अदालत ने कहा कि इन कुत्तों की नसबंदी (Sterilization) कर उन्हें शेल्टर होम (Animal Shelter) में रखा जाए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अब पकड़े गए कुत्तों को जहां से पकड़ा गया, वहीं छोड़ने की व्यवस्था समाप्त की जाए।


कोर्ट ने कहा – सुरक्षा सर्वोपरि है

मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि,

“स्कूलों और अस्पतालों में बच्चों और मरीजों की सुरक्षा सर्वोपरि है। स्थानीय प्रशासन का दायित्व है कि इन क्षेत्रों को पूरी तरह सुरक्षित रखा जाए।”

कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों से कहा कि वे इस दिशा में ठोस कार्ययोजना (Action Plan) बनाएं और उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।


राज्य सरकारों को दिए निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और शहरी निकायों को निर्देश दिए कि वे –

  1. आवारा कुत्तों की गणना और रजिस्ट्रेशन कराएं।
  2. नसबंदी और टीकाकरण की प्रक्रिया तेज करें।
  3. जिन कुत्तों को स्कूल, कॉलेज या अस्पताल परिसरों से हटाया जाए, उन्हें स्थायी रूप से शेल्टर होम में रखा जाए।

हाल के हमलों के बाद आया फैसला

हाल ही में देश के कई हिस्सों से कुत्तों के हमले के कई मामले सामने आए हैं, जिनमें बच्चों और बुजुर्गों की मौत तक हो चुकी है। इन घटनाओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कड़ा कदम उठाया है ताकि मानव जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

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