भोपाल।
MP News: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के तहत अशासकीय विद्यालयों में नि:शुल्क अध्ययनरत बच्चों की 489 करोड़ रुपये की फीस प्रतिपूर्ति सीधे स्कूलों के खातों में ट्रांसफर करेंगे। फीस अंतरण का कार्यक्रम 29 सितंबर को हरदा जिले के खिरकिया नगर में आयोजित होगा। CM will reimburse fees of 8.45 lakh students on September 29 with a single click.
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शिक्षा का अधिकार अधिनियम अंतर्गत अशासकीय विद्यालयों में निःशुल्क अध्ययनरत बच्चों की 489 करोड़ रुपये फीस प्रतिपूर्ति की राशि सिंगल क्लिक से सीधे स्कूलों के खातों में अंतरित करेंगे। फीस अंतरण का कार्यक्रम हरदा जिले के खिरकिया नगर में 29 सितंबर को होगा। राज्य शिक्षा केंद्र की अपर मिशन संचालक हरसिमरन प्रीत कौर ने बताया कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वर्ष 2023-24 के अशासकीय विद्यालयों के प्रेषित प्रस्ताव पर नियमानुसार पोर्टल से जनरेटेड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के माध्यम से फीस प्रतिपूर्ति की कार्यवाही की गई है। प्रदेश के 20 हजार 652 अशासकीय विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत नि:शुल्क अध्ययनरत करीब 8 लाख 45 हजार विद्यार्थियों की फीस की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि अधिनियम-2009 के अंतर्गत गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को उनके ग्राम, वार्ड अथवा पड़ोस में स्थित स्कूल की प्रथम प्रवेशित कक्षा की न्यूनतम 25 प्रतिशत सीटों पर निःशुल्क प्रवेश दिए जाने का प्रावधान है। वर्तमान में शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के तहत प्रदेश में लगभग 8.50 लाख बच्चे अशासकीय स्कूलों में निःशुल्क अध्ययनरत होकर शिक्षा प्राप्त कर रहे है। पूर्व के वर्षों में प्रवेशित छात्रों की संख्या को देखा जाए तो सत्र 2011-12 से लागू इस प्रावधान के तहत अशासकीय स्कूलों में नि:शुल्क अध्ययन से लगभग 19 लाख बच्चे लाभान्वित हो चुके हैं। इन बच्चों की निजी विद्यालयों में नि:शुल्क शिक्षण व्यवस्था के तहत राज्य सरकार द्वारा अब तक लगभग 3 हजार करोड़ रुपये की फीस प्रतिपूर्ति की गई है।
